Edited By Neetu Bala, Updated: 23 Nov, 2024 08:03 PM
यह आदेश उनकी संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
राजौरी (शिवम): जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में एक स्थानीय अदालत ने 14 लोगों, जिनमें एक दंपति भी शामिल है, को घोषित अपराधी घोषित किया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये सभी 2011 में अवैध रूप से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर चले गए थे। मुनसिफ-कम-न्यायिक मैजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), कोटरांका की अदालत ने 14 नवंबर को कंडी थाना प्रभारी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए इन्हें घोषित अपराधी करार दिया। यह आदेश उनकी संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
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आरोपियों की पहचान मोहम्मद असलम और उसकी पत्नी हाकम जान, सोभत अली, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद इकबाल और नूरानी सभी लारकूटी के निवासी, खदीम हुसैन निवासी कंडी, मोहम्मद आजम और गुलजार निवासी गुरा सरकारी, गुलाम हुसैन निवासी पीरी, मुनीर हुसैन निवासी गखरोटे, मोहम्मद शबीर निवासी पंजनारा, काला निवासी धरसकरी और जबीर हुसैन निवासी कंथोल शामिल हैं। इनके खिलाफ ईग्रेस इंटरनल मूवमेंट (कंट्रोल) ऑर्डिनेंस के तहत मामला दर्ज है।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, कोर्ट ने पाया कि 16 फरवरी, 2012 को सभी आरोपियों के खिलाफ सामान्य गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे, लेकिन अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। न्यायिक मैजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) दीप शिखा ने अपने आदेश में कहा, कि आरोपी अपने वास्तविक निवास स्थान से फरार हैं और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। इसलिए, इन आरोपियों को घोषित अपराधी करार किया जाता है। इन आरोपियों के खिलाफ एक लिखित प्रकाशन जारी किया जाए, जिसमें उन्हें इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से 30 दिनों के भीतर पेश होने के लिए कहा जाए।
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