Edited By Neetu Bala, Updated: 03 Nov, 2024 02:51 PM
हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद मानना था कि याचीकर्ता के आवेदन में कोई आधार नहीं है
जम्मू : जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस रजनेश ओसवाल ने कथित हैरोइन तस्कर मोहम्मद दिलावर को बंदी बनाए जाने के आदेश को बरकरार रखा है। उसे पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस. के तहत गिरफ्तार किया गया था।
हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की ओर से दायर दस्तावेज की जांच करने के बाद पाया कि याचीकर्त्ता को प्रावधानों के तहत बंदी बनाया गया है और उसके लिए मजबूत आधार प्रस्तुत किए गए और एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत लगातार अपराध करने के बाद बंदी बनाया गया, जबकि पहले उसे कई बार जमानत प्रदान की गई। बावजूद इसके उसने नशा तस्करी के धंधे को जारी रखा जो समाज के हित में नहीं है और युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। हाईकोर्ट का मानना था कि याचीकर्ता को प्रतिवादी की ओर से विशेष आरोपों के तहत हैरोइन/चिट्टा बेचने के आरोप में 18 जनवरी और 19 जनवरी को संलिप्त पाया गया। इसलिए बंदी बनाए जाने के आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता।
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हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद मानना था कि याचीकर्ता के आवेदन में कोई आधार नहीं है और उसे पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस. 6 दिनांक 22 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और उसे अधिनियम की धारा 3 पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1988 के तहत बंदी बनाया गया।
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