जैश-ए-मोहम्मद के बड़े आतंकवादी को लेकर खुलासा, NIA ने लिया यह Action

Edited By Sunita sarangal, Updated: 09 May, 2024 11:39 AM

immovable properties of top jaish e mohammed terrorist attached in j and k

एन.आई.ए. की जांच से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में ले जाने और भारत सरकार के खिलाफ आतंकी साजिश कर सुरक्षा बलों/उपकरणों पर हमले की तैयारी करने के लिए उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए अभियुक्तों द्वारा एक साजिश का खुलासा हुआ है।

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घुसपैठ मामले में एक बड़ी कारवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजैंसी (एन.आई.ए.) ने बुधवार को प्रदेश में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जे.ई.एम.) के एक शीर्ष आतंकवादी की 6 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया।

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एन.आई.ए. ने कहा कि पुलवामा के मीरपोरा में स्थित आतंकवादी आसिफ अहमद मलिक की संपत्तियों (भूमि पार्सल) को एन.आई.ए. की विशेष अदालत, जम्मू के आदेश पर यू.ए. (पी.) अधिनियम, 1967 की धारा 33 (1) के अंतर्गत कुर्क किया गया है। आसिफ अहमद मलिक को 31 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद किए गए थे। एन.आई.ए. ने 27 जुलाई, 2020 को आई.पी.सी., विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यू.ए. (पी.) अधिनियम और भारतीय वायरलैस टैलीग्राफी अधिनियम, 1933 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। वर्तमान में उसके खिलाफ आर.सी.-02/2020/एन.आई.ए./जे.एम.यू. मामले में एन.आई.ए. की विशेष अदालत, जम्मू में मुकद्दमा चल रहा है। यह मामला आतंकवादियों के परिवहन, सीमा पार से कश्मीर में घुसपैठ और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी गुर्गों से हथियार, विस्फोटक आदि की प्राप्ति से संबंधित है।

एन.आई.ए. की जांच से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में ले जाने और भारत सरकार के खिलाफ आतंकी साजिश कर सुरक्षा बलों/उपकरणों पर हमले की तैयारी करने के लिए उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए अभियुक्तों द्वारा एक साजिश का खुलासा हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद (जे.ई.एम.) 2000 में मौलाना मसूद अजहर द्वारा गठित एक आतंकवादी संगठन है और इसका मुख्यालय बहावलपुर, पाकिस्तान में है। अपनी स्थापना के बाद से जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प (यू.एन.एस.सी.) 1267 द्वारा जे.ई.एम. को नामित विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और 2019 में मौलाना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। एन.आई.ए. ने अब तक जम्मू-कश्मीर में यू.ए. (पी.) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 109 संपत्तियां कुर्क की हैं।

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