Breaking News:  कश्मीरी पंडितों को मिली राहत, अब वोट डालने के लिए नहीं करना होगा ये काम

Edited By Neetu Bala, Updated: 12 Apr, 2024 02:41 PM

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पोस्टल बैलेट सुविधा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसे पहले की तरह ही अधिसूचित किया गया है।

जम्मू : चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कश्मीरी प्रवासियों को मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए जम्मू और उधमपुर के 21 क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की घोषणा की है। समाज के सभी वर्गों की चुनावी भागीदारी को अधिक समावेशी और सुविधाजनक बनाने के लिए, चुनाव आयोग ने विशेष मतदान केंद्रों पर कश्मीरी प्रवासियों द्वारा मतदान की मौजूदा योजना में उपयुक्त बदलाव का आदेश दिया है।

इसमें कहा गया है कि नई व्यवस्था के अनुसार, जम्मू और उधमपुर के विभिन्न शिविरों और क्षेत्रों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं को अब फॉर्म एम भरने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन क्षेत्रों में विशेष मतदान केंद्रों के साथ उनकी मैपिंग की जाएगी जहां से वे पंजीकृत और निवासी हैं। इसके अलावा, आयोग ने गजटिड ऑथोरिटीज द्वारा आवश्यक पूर्व प्रमाणीकरण के बदले, जम्मू और उधमपुर से बाहर, यानी दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों से बाहर रहने वाले प्रवासियों द्वारा फॉर्म एम भरने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है।

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पिछली अभ्यास के अनुसार, प्रवासियों के लिए चार विशेष मतदान केंद्र थे। पोस्टल बैलेट सुविधा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसे पहले की तरह ही अधिसूचित किया गया है। पोस्टल बैलेट के लिए उन्हें फॉर्म 12सी भरना होगा। फॉर्म 12सी कोई भी प्रवासी भर सकता है, चाहे वह कहीं भी रहता हो  जम्मू और उधमपुर या दिल्ली, मुंबई, नोएडा आदि।


संशोधित व्यवस्था में सभी 22 विशेष मतदान केंद्रों (जम्मू में 21 और उधमपुर में 1) को अलग-अलग 21 क्षेत्रों (जम्मू में 20 और उधमपुर में 1) में मैप करने की परिकल्पना की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम एक विशेष मतदान केंद्र होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, तो जोनल अधिकारी मतदाताओं तक पहुंच की दूरी और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए अंतर-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का निर्धारण करेगा।

इसमें यह भी कहा गया है कि जम्मू और उधमपुर में संबंधित प्रवासी मतदाताओं द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए मतदाता सूची के प्रकाशन का भी प्रावधान है, जिससे प्रवासी मतदाताओं से सात दिनों के भीतर आपत्तियां मांगी जाएंगी, यदि वे डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं। 

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