Edited By VANSH Sharma, Updated: 03 Dec, 2025 09:09 PM

जम्मू-कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने श्रीनगर में एक महत्वपूर्ण रिश्वतखोरी मामले में एंटी-करप्शन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने श्रीनगर में एक महत्वपूर्ण रिश्वतखोरी मामले में एंटी-करप्शन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला एक पटवारी और दो दलालों से जुड़ा हुआ है।
ACB के अनुसार, चार्जशीट FIR नंबर 35/2022 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराएँ 7, 7A, 12 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B के प्रावधानों के अंतर्गत दायर की गई है। आरोपियों में ऐजाज़ अहमद शेगन, तत्कालीन पटवारी हल्का खनयार, तथा दो कथित दलाल शौकत अहमद बुडू और मोहम्मद यूसुफ डार शामिल हैं।
1 सितंबर 2022 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि पटवारी ने उससे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट जारी करने के लिए 7,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के आधार पर ACB ने जाल बिछाया और दोनों दलालों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मौके से नकदी बरामद की गई और रासायनिक परीक्षण में उनके हाथों पर फिनॉलफ्थलीन पाउडर की पुष्टि हुई।
जांच पूरी होने पर ACB ने निष्कर्ष निकाला कि तीनों आरोपियों के खिलाफ रिश्वत लेने, रिश्वत दिलाने और साजिश रचने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। सरकार से अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद बुधवार को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी 2026 के लिए निर्धारित की है।
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