जम्मू कश्मीर में लगा Ban, बेचने या स्टोरेज पर होगा सख्त Action

Edited By Neetu Bala, Updated: 08 Nov, 2025 06:53 PM

these items are banned in jammu and kashmir strict action will be taken on thei

इन्हें बेचेंगे या स्टोर करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुंछ ( धनुज शर्मा ) :  शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से जिले में देसी घी के बाबू जी एवं करतार नाम के दो ब्रांड को पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए इन ब्रांड के घी की सेल स्टोरेज पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है।  प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक निदेशक खाद्य सुरक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा बाबू जी कंपनी का घी बैच नंबर जेएमए -06 पेकिंग तिथि 13/06/2025 तथा करतार कंपनी का घी बैच नंबर के 00024 पेकिंग तिथि 01/04/2025 के की सेल तथा स्टोरेज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

 ऑर्डर में लिखा गया हैकि दोनों ब्रांड के घी श्रीनगर में जांच के दौरान निम्न गुणवत्ता के पाए गए हैं जिसके चलते दोनों घी पर फ़ूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 के तहत प्रतिबंधित किए गए हैं ओर जो भी इन्हें बेचेंगे या स्टोर करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 


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