10 साल पुराने रिश्वत मामले में CBI अदालत ने रेलवे अधिकारी को सुनाई सजा

Edited By Sunita sarangal, Updated: 13 Mar, 2024 11:01 AM

special cbi court convicts railway officer in bribery case

टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ एक साल बाद आरोप-पत्र दाखिल किया गया।

जम्मू: सी.बी.आई. की एक विशेष अदालत ने रेलवे के एक अधिकारी को 10 साल पहले के एक मामले में रिश्वत लेने का दोषी ठहराया। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी। 

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अधिकारियों द्वारा दी जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश बाला ज्योति ने तत्कालीन हैड गुड्स क्लर्क तिलक राज को दोषी ठहराया। आरोपी को जम्मू रेलवे स्टेशन से खेप उठाने में देरी के कारण लगाए गए जुर्माना शुल्क को कम करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। सी.बी.आई. ने शिकायतकर्ता से 22,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में राज और उसके सहयोगी कामेश्वर सिंह पर मामला दर्ज किया था। दोनों जम्मू रेलवे स्टेशन के माल कार्यालय में हैड गुड्स क्लर्क के रूप में तैनात थे। राज को शिकायतकर्ता से 20,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया, इसमें उसके साथ अन्य 2 व्यक्ति भी शामिल थे।

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टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ एक साल बाद आरोप-पत्र दाखिल किया गया। सी.बी.आई. के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते बताया कि मुकद्दमे के दौरान तरसेम लाल और कामेश्वर सिंह नाम के 2 आरोपियों की मृत्यु हो गई, इसलिए उनके खिलाफ मुकद्दमा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सी.बी.आई. ने आरोपों के समर्थन में 21 गवाह और 31 दस्तावेज सबूत पेश किए जो अदालत में मुकद्दमे की कसौटी पर खरे उतरे।

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