Edited By Sunita sarangal, Updated: 05 Apr, 2024 10:00 AM
जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में टेरर फंडिंग मामले को लेकर सुनवाई हुई।
जम्मू: जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में टेरर फंडिंग मामले को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने टेरर फंडिग मामले में खालिद लतीफ बट के जमानत आवेदन को ट्रायल कोर्ट की ओर से खारिज किए जाने के आदेश को बरकरार रखा है।
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मामले पर सुनवाई के दौरान सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त रिकार्ड के आधार पर जमानत आवेदन को खारिज किया है। खंडपीठ ने मामले पर गौर करने और दस्तावेजों के आधार पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।