J&K: धोखाधड़ी से कमाई पर कानून का शिकंजा, पुलिस ने की सख्त कार्रवाई

Edited By Neetu Bala, Updated: 06 Nov, 2025 11:56 AM

j k law tightens its grip on fraudulent earnings

जम्मू-कश्मीर पुलिस पुलिस गैरकानूनी तरीकों से अर्जित संपत्तियों की पहचान करने, उन पर अंकुश लगाने और उन्हें जब्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पुंछ ( धनुज ) :  ऑनलाइन धोखाधड़ी से अर्जित आपराधिक आय के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, Surankot पुलिस स्टेशन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत लगभग ₹8.5 लाख की संपत्ति कुर्क की है। केस एफआईआर संख्या 71/2025 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/340(2)/3(5) बीएनएस एवं 66(सी)/66(डी) आईटी अधिनियम की जांच के दौरान, यह पता चला कि एक मारुति सुजुकी ब्रेज़ा कार (पंजीकरण संख्या JK02CQ-2851) आरोपी साजिद खान पुत्र मोहम्मद सादिक निवासी ड्रोगैन, तहसील सुरनकोट द्वारा टेलीग्राम एप्लिकेशन और ड्रीम11 प्लेटफॉर्म का उपयोग करके धोखाधड़ी और प्रतिरूपण से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय से खरीदी गई थी।

सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार, उक्त वाहन को धारा 107 बीएनएसएस के तहत कुर्क/जब्ती कर लिया गया है ताकि इसके अलगाव, हस्तांतरण या निपटान को रोका जा सके। वाहन पर एक कुर्की नोटिस भी चिपका दिया गया है, जिसमें आम जनता को आगाह किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगले आदेश तक उक्त संपत्ति को न तो खरीदेगा, न पट्टे पर देगा और न ही उसमें कोई तृतीय-पक्ष हित बनाएगा।

पुंछ जिला पुलिस, SSP पुंछ श्री शफकत हुसैन, JKPS के समग्र पर्यवेक्षण में, कानून के अनुसार गैरकानूनी तरीकों से अर्जित संपत्तियों की पहचान करने, उन पर अंकुश लगाने और उन्हें जब्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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