J&K : पूर्व डिप्टी सी.एम. की पत्नी के खिलाफ कोर्ट ने दिया फैसला, जानें क्या है आदेश

Edited By Subhash Kapoor, Updated: 20 May, 2024 08:56 PM

j k former deputy cm shocked by the court to his wife

पूर्व उपमुख्यमंत्री डा. निर्मल सिंह की पत्नी ममता सिंह को आज कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से बनाए गए घर के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर दायर ममता सिंह की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

जम्मू (मीर आफताब) : पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा नेता डा.निर्मल सिंह की पत्नी ममता सिंह को आज कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से बनाए गए घर पर कार्रवाई के खिलाफ दायर ममता सिंह की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनाए गए अपने आदेश में कोर्ट ने ममता सिंह की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ममता सिंह को कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने और झूठी गवाही देने के आरोपों के तहत उक्त फैसला दिया गया है। 

जिक्रयोग्य है कि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जम्मू विकास प्राधिकरण ने जम्मू के बाहरी इलाके नगरोटा के बन गांव में पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डा. निर्मल सिंह के 'अवैध' रूप से निर्मित बंगले को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इस संबंध में बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जेडीए द्वारा निर्मल सिंह और उनकी पत्नी ममता सिंह को एक नोटिस जारी किया गया था।  

       

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