Media चैनलों के लिए सरकार ने जारी किए सख्त आदेश, पढ़ें खबर ....

Edited By Neetu Bala, Updated: 26 Apr, 2025 05:05 PM

government issued strict orders for media channels read the news

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लिए 5 बड़े बैन लगा दिए हैं, बोर्डर के पास भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

जम्मू डेस्क : भारत सरकार ने सभी मीडिया चैनलों के लिए विशेष एडवायरी जारी की है , जिसका पालन करना जरूरी बताया गया है। पहलगाम अटैक के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के लिए 5 बड़े बैन लगा दिए हैं, बोर्डर के पास भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जिसके चलते सभी मीडिया चैनलों को यह आदेश दिए गए हैं कि वे रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव कवरेज दिखाने से परहेज करें। एडवायजरी के नियम इस प्रकार हैं :- 


1. राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एडवायजरी जारी की है को सलाह दी जाती है कि वे रक्षा और अन्य सुरक्षा संबंधी ऑपरेशनों से संबंधित मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक जिम्मेदारी का प्रयोग करें और मौजूदा कानूनों और विनियमों का सख्ती से पालन करें। 

2. विशेष रूप से: रक्षा संचालन या आंदोलन से संबंधित कोई भी वास्तविक समय कवरेज, दृश्यों का प्रसार या "स्रोत-आधारित" जानकारी के आधार पर रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए। संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा अनजाने में शत्रुतापूर्ण तत्वों की सहायता कर सकता है और परिचालन प्रभावशीलता और कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। 

3. पिछली घटनाओं ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को रेखांकित किया है। कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकवादी हमले (26/11) और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान, अप्रतिबंधित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों पर अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम डाले हैं।

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 4. मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा, यह सुनिश्चित करना हमारी सांझा नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारी सामूहिक कार्रवाइयों से चल रहे अभियानों या हमारे बलों की सुरक्षा को कोई खतरा न हो। 

5. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहले ही सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(पी) का पालन करने के लिए सलाह जारी की है। नियम 6(1)(पी) में कहा गया है कि केबल सेवा में कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा किसी आतंकवाद विरोधी अभियान का लाइव कवरेज हो, जिसमें मीडिया कवरेज को उचित सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर ब्रीफिंग तक सीमित रखा जाएगा, जब तक कि ऐसा अभियान समाप्त न हो जाए।

6. ऐसा प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का उल्लंघन है और इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए, सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान और आंदोलन का सीधा प्रसारण न करें। मीडिया कवरेज को ऐसे ऑपरेशन के समाप्त होने तक उपयुक्त सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवधिक ब्रीफिंग तक सीमित रखा जा सकता है। 

7. सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रयोग करना जारी रखें। 
8. यह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। suggest 10 fine headings

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