Udhampur:प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस व अन्य चार्जिज वसूले का मामला

Edited By Neetu Bala, Updated: 01 Apr, 2024 06:54 PM

udhampur case of arbitrary collection of fees and other charges

आदेश के उपरांत बच्चों के परिजन खुश हैं

ऊधमपुर: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने हेतु निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा 28 मार्च 2024 को आदेश निकालकर सभी प्राइवेट स्कूलों को चेताया गया है कि वे बच्चों के पेरैंट से अधिक फीस नहीं वसूल सकते हैं और न ही अन्य चार्जिज और अगर कोई उनके आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है उस स्कूल पर कार्रवाई के रूप में 50 हजार रुपए जुर्माना वसूला जा सकता है और अगर फिर भी वह आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते उस स्कूल की मान्यता तक समाप्त की जा सकती है।

वहीं इस आदेश के उपरांत यहां बच्चों के परिजन खुश हैं जबकि प्राइवेट स्कूलों द्वारा इस आदेश को लेकर नई-नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं, ताकि वे परिजनों से किसी न किसी तरीके से पैसे ऐंठ सकें।

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कई परिजनों ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके द्वारा हर एक कक्षा की एडमिशन फीस, एनुअल चार्जेज व अन्य चार्जिज बसूले जा रहे हैं यहां तक कि उनको बताई गई किताबों की दुकान से किताबें लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके लिए स्कूलों द्वारा स्कूल में पहले से ही फीस के साथ किताबों के चार्जिज लिए जा रहे हैं तथा बच्चों को एक स्लीप दी जा रही है कि वह बताई गई दुकान से किताबें ले सकते हैं। इससे बच्चों के परिजन काफी नाराज दिखे। उनका कहना था कि निदेशक शिक्षा विभाग ने आदेश तो निकाल दिए गए लेकिन उनको अमलीजामा पहनाने वालों को बाध्य नहीं किया जा रहा है। उनका कहना था कि कोई परिजन इसलिए शिकायत नहीं कर पाता है क्योंकि उसे अपने बच्चे के भविष्य का खतरा है कि कहीं स्कूल वाले उसको प्रताड़ित न करें तथा उसका भविष्य खराब कर दें।

उन्होंने शिक्षा विभाग के निदेशक से आग्रह किया कि वह संबंधित जिलों के सीईओ/जेडईओ को निर्देश दें कि वह हर स्कूल में जाकर आदेश का सख्ती से पालन करवाएं ताकि कोई भी प्राइवेट स्कूल बच्चों व परिजनों को फीस के नाम प्रताड़ित न कर सके।

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