Jammu : वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर !... अब से न करें ऐसा काम, DC ने दिए सख्त आदेश

Edited By Neetu Bala, Updated: 04 Aug, 2025 04:48 PM

j k important news for drivers   don t do this from now on

यह धारा ऐसे सभी मामलों में लागू होती है, जहां वाहन नियमों का उल्लंघन करके सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाला जाता है।

जम्मू  ( तनवीर ) :  जम्मू में डिप्टी कमिश्नर ने वाहन चालकों के लिए सख्त आदेश जारी किए है। जम्मू जिले में अब बिना इजाजत गाड़ियों की मॉडिफिकेशन (संशोधन) कराना या करवाना गैरकानूनी होगा। इस संबंध में जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार, जो लोग अपनी गाड़ियों में जरूरत से ज्यादा तेज हॉर्न, तेज लाइट, बड़े साइलेसर या अन्य बदलाव करवा रहे हैं, उन पर अब कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो दुकानदार या व्यापारी ऐसे मॉडिफिकेशन के लिए सामान बेच रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बीएनएसएस की धारा 163 के तहत उठाया गया है। यह धारा ऐसे सभी मामलों में लागू होती है, जहां वाहन नियमों का उल्लंघन करके सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाला जाता है।

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