Edited By Neetu Bala, Updated: 28 Oct, 2024 02:44 PM
रशीद को 2017 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था।
श्रीनगर ( मीर आफताब ) : आवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के प्रमुख और बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने सोमवार को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया, क्योंकि आज उनकी अंतरिम जमानत अवधि समाप्त हो गई। बता दें, रशीद को 2017 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद 2019 से वे तिहाड़ जेल में बंद थे।
ये भी पढ़ेंः Breaking News: Akhnoor से बड़ी खबर, सेना ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया ढेर
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उत्तरी कश्मीर से सांसद शेख अब्दुल राशिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 नवंबर तक टाल दी है। रिपोर्टर के अनुसार, जब जमानत याचिका पर आज फैसला होना था, लेकिन पटियाला हाउस अदालत ने सुनवाई 19 नवंबर तक टाल दी।
ये भी पढ़ेंः लॉरेंस बिश्नोई की जानलेवा धमकियां के बीच Bollywood स्टार सलमान ने कर दी ये घोषणा, सभी हैरान
इससे पहले, शेख राशिद आज अपनी अंतरिम जमानत समाप्त होने के बाद तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए दिल्ली चले गए।
राशिद को 7 सितंबर को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन बाद में अदालत ने उनकी जमानत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी। उनकी जमानत फिर से 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here