Edited By Sunita sarangal, Updated: 12 Jun, 2024 06:06 PM
![eight terror handlers declared proclaimed offenders](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_6image_17_49_481583730court-ll.jpg)
नामजद यह सभी आरोपी वर्तमान में पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पी.ओ.के.) में छिपे बैठे हैं।
जम्मू/श्रीनगर: बारामूला पुलिस द्वारा दायर किए गए आवेदन पर कार्रवाई करते हुए सहायक न्यायाधीश उरी की अदालत द्वारा आठ आतंकवादी संचालकों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया है। आरोपियों में मोहम्मद एजाज एवं नसीर अहमद दोनों निवासी कुंडी बरजाला, करीम दीन निवासी जाबला उरी, मोहम्मद हफीज निवासी बाबा गौवाहलन, मीर अहमद निवासी सिंहटंग, बशीर अहमद निवासी दर्दकूट, शौकत अहमद निवासी गौवाहलन तथा अहद बट्ट निवासी सौहारा शामिल हैं।
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उल्लेखनीय है कि विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकियों में निकास व आंतरिक गतिविधि नियंत्रण अधिनियम (ई.आई.एम.सी.ओ. एक्ट) की धारा 2/3 के तहत नामजद यह सभी आरोपी वर्तमान में पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पी.ओ.के.) में छिपे बैठे हैं। यहीं से वह अलग-अलग आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस ने माननीय न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया सहिंता (सी.आर.पी.सी.) की धारा 87 के तहत इन आठ आतंकवादी संचालकों के विरुद्ध जारी किए गए उद्घोषणा आदेशों को उनके आवासों एवं सार्वजनिक स्थानों पर चिपका दिया है, जिसमें उन्हें एक माह के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है। ऐसा न होने की सूरत में उनके विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 88 के अंतर्गत संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।