Edited By Neetu Bala, Updated: 13 Aug, 2025 03:31 PM

अदालत ने, उचित विचार-विमर्श के बाद, भारतीय दंड संहिता के तहत संबंधित अपराधों के लिए आरोपपत्र भी खारिज कर दिया।
श्रीनगर (मीर आफताब) : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा विभागीय कार्यवाहियां बंद करने के आदेश के बाद पुलिस उपाधीक्षक शेख आदिल को बहाल कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपों में "कोई ठोस आधार" न पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया और मामले को "सिद्ध न होने" के कारण बंद कर दिया गया।
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अदालत ने, उचित विचार-विमर्श के बाद, भारतीय दंड संहिता के तहत संबंधित अपराधों के लिए आरोपपत्र भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच आयोग ने "विस्तृत और निष्पक्ष जांच" के बाद, उक्त अधिकारी को सभी आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया। इसके साथ ही, खुफिया शाखा ने अपना स्वतंत्र मूल्यांकन किया और क्लीन चिट जारी कर दी। सूत्रों ने पुष्टि की कि इन निष्कर्षों के आलोक में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने विभागीय कार्यवाही को "सिद्ध न होने" के कारण औपचारिक रूप से बंद कर दिया है और उन्हें तत्काल सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है।
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