J&K : राजनीतिक नेता पर भ्रष्टाचार का मामला, पुलिस ने दर्ज की FIR

Edited By Neetu Bala, Updated: 03 Apr, 2025 07:02 PM

corruption case filed against political leader in j k

ब्यूरो ने एफआईआर नंबर 01/2025 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

राजौरी ( शिवम बक्शी )  :  जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पूर्व सरपंच धनौर गोरसियां, राजौरी और पूर्व बीडीसी चेयरमैन, ब्लॉक राजौरी दरबार चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में मामला दर्ज किया है।

ब्यूरो ने एफआईआर नंबर 01/2025 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई एसीबी राजौरी द्वारा की गई एक गुप्त जांच के आधार पर हुई, जिसमें चौधरी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप सही पाए गए।

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जांच में सामने आया कि दरबार चौधरी 2011 में धनौर गोरसियां पंचायत के सरपंच और 2019-2023 तक ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन के पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने और परिवार के नाम पर करोड़ों की अघोषित संपत्ति जमा की, जिसमें कई आलीशान मकान, बहुमूल्य भूखंड, दुकानें, लग्जरी गाड़ियां और अन्य चल-अचल संपत्तियां शामिल हैं।

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एसीबी ने भ्रष्टाचार के इस मामले में केस दर्ज करने के बाद स्थानीय पुलिस की मदद से मजिस्ट्रेट व स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए, जिनकी विस्तृत जांच की जाएगी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कहा कि आगे की जांच जारी है और जब्त किए गए दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जाएगी।

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