Edited By Sunita sarangal, Updated: 20 Apr, 2024 10:11 AM
जिला पुलिस जम्मू ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 की धारा 68 ए 2 (सी) और ई. के साथ 68एफ के तहत यह कार्रवाई की जो ड्रग तस्करों की संपत्तियों की कुर्की के प्रावधानों से संबंधित है।
अखनूर: जम्मू जिले में एक ड्रग तस्कर पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार ड्रग तस्करों की संपत्तियों को नष्ट करने के अपने अभियान को जारी रखते हुए एस.एस.पी. जम्मू विनोद कुमार की देखरेख में जिला पुलिस जम्मू ने एक और कुर्की अभियान चलाया जिसके परिणामस्वरूप अखनूर जिले में ड्रग तस्कर की लाखों की चल संपत्ति (निजी कार) थार को जब्त कर लिया। यह संपत्ति कुख्यात ड्रग तस्कर अनिल सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी हमीरपुर, खौड़ वर्तमान में कोडेवाला, अखनूर जिला जम्मू की थी।
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जिला पुलिस जम्मू ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 की धारा 68 ए 2 (सी) और ई. के साथ 68एफ के तहत यह कार्रवाई की जो ड्रग तस्करों की संपत्तियों की कुर्की के प्रावधानों से संबंधित है। नशा तस्कर अनिल सिंह को वर्तमान में डिवीजनल कमिश्नर जम्मू द्वारा जारी वारंट में अखनूर पुलिस द्वारा पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है और वह जिला जेल जम्मू में बंद है। उक्त आरोपी के खिलाफ ड्रग तस्करी के मामलों सहित कई मामले दर्ज हैं।