पहलगाम हमले में NIA की सख्त कार्रवाई, हमलावरों को मदद देने वालों पर शिकंजा

Edited By Neetu Bala, Updated: 07 Jul, 2025 07:17 PM

nia takes strict action in pahalgam attack

दोनों आरोपियों ने आतंकवादियों को पनाह दी थी।

जम्मू/श्रीनगर : गत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को एक विशेष अदालत द्वारा सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजैंसी (एन.आई.ए.) की 10 दिन के अतिरिक्त रिमांड की मांग को मंजूरी दे दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पहले के 10 दिन के रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद परवेज अहमद एवं बशीर अहमद नामक दोनों आरोपियों को विशेष एन.आई.ए. अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उनकी रिमांड अवधि बढ़ा दी ताकि एन.आई.ए. मामले में अपनी जांच कर सके।

दोनों को 22 जून को गिरफ्तार किया गया था तथा उसके अगले दिन अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने मामले को विशेष अदालत में स्थानांतरित करने से पहले एन.आई.ए. को शुरू में 5 दिन का रिमांड दिया था। एन.आई.ए. के अनुसार आरोपियों ने हमले में शामिल 3 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का खुलासा करते हुए इस बात की पुष्टि की थी कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा (एल.ई.टी.) से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। संघीय एजैंसी ने आरोप लगाया कि परवेज और बशीर ने 22 अप्रैल के हमले से पहले पहलगाम के हिल पार्क में स्थित एक अस्थायी मौसमी ‘ढोक’ (झोंपड़ी) में आतंकवादियों को पनाह दी थी। एन.आई.ए. के अनुसार दोनों ने आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता प्रदान की जिन्होंने उस दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर को चुनिंदा रूप से पर्यटकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया।

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