पावर कॉर्पोरेशन ने लिया सख्त फैसला, अब यह काम किया तो जाना पड़ेगा जेल

Edited By Sunita sarangal, Updated: 22 Mar, 2024 12:43 PM

electricity thieves will be jailed in jammu

यह निर्णय विकास कुंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लिया गया है।

जम्मू: बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अब होगी सख्त कार्रवाई। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड (जे.पी.डी.सी.एल.) ने मीटरों को हुक और बाईपास करके बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने का फैसला किया है। बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

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यह निर्णय विकास कुंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लिया गया है। प्रबंध निदेशक जे.पी.डी.सी.एल. ने ए.ई.ई. को बिजली चोरी में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अधिनियम के अनुसार बिजली चोरी करने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों होगा। एम.डी. जे.पी.डी.सी.एल. विकास कुंडल ने उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी जो इलैक्ट्रॉनिक/ स्मार्ट मीटरों को छेड़छाड़ करके विभाग की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं।

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उन्होंने कहा कि कुल ट्रांसमिशन और वितरण घाटे को कम करना यू.टी. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाया जाए। अधिकारियों ने कहा कि अवैध बिजली कनैक्शन और बकाया भुगतान के खिलाफ अभियान में जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जे.पी.डी.सी.एल.) ने पिछले 3 दिनों में प्रभावशाली राजस्व अर्जित करते हुए 5256 से अधिक बकाएदारों के कनैक्शन काट दिए हैं।

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