Edited By Sunita sarangal, Updated: 19 Mar, 2024 04:31 PM
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सभी पंजीकृत प्रिंटरों और प्रकाशकों को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।
जम्मू: आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर चुनाव कार्यालय ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव पैम्फलेट, पोस्टर और संबंधित सामग्री की छपाई और प्रकाशन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सभी पंजीकृत प्रिंटरों और प्रकाशकों को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में बताया गया कि चुनाव पैम्फलेट, पोस्टर आदि की छपाई और प्रकाशन प्रतिनिधित्व की लोक अधिनियम, 1951 की धारा 127-ए के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। पैम्फलेट, पोस्टर आदि की छपाई पर 127-ए प्रतिबंधों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे चुनाव पुस्तिका या पोस्टर को प्रिंट या प्रकाशित नहीं करेगा या करवाएगा जिसके ऊपर प्रिंटर और प्रकाशक के नाम और पते न हों। कोई भी व्यक्ति चुनाव पैम्फलेट या पोस्टर न तो छापेगा और न ही छपवाएगा, जब तक कि उसके प्रकाशक की पहचान के बारे में उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों जिसे वह व्यक्तिगत रूप से जानता है द्वारा सत्यापित एक घोषणा की दो कॉपियां प्रिंटर को नहीं दी जाती।
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इतना ही नहीं प्रिंट की गई सामग्री और घोषणा के संबंध में 3 दिन में चार प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। प्रिंट किया प्रत्येक चुनाव पैम्फलेट पोस्टर आदि के संबंध में ऐसे प्रत्येक दस्तावेज़ की छपाई के तीन दिनों के भीतर सामूहिक रूप से नहीं बल्कि अलग से प्रस्तुत की जाएगी। इन नियमों की अवहेलना होने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।