Jammu Kashmir के बिजली बकाएदारों के लिए राहत भरी खबर, मार्च 2025 तक बढ़ाई ये योजना

Edited By Sunita sarangal, Updated: 15 Mar, 2024 10:53 AM

amnesty scheme for domestic electricity consumers extended till march 2025

यह योजना बकाया मूल राशि पर 100 प्रतिशत ब्याज/अधिभार माफ करने का प्रावधान करती है।

जम्मू: : उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में राजभवन में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं के पक्ष में एमनेस्टी योजना-2022 को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की है। बैठक में राजीव राय भटनागर उप-राज्यपाल के सलाहकार, अटल डुल्लू मुख्य सचिव जम्मू-कश्मीर, प्रधान सचिव मंदीप कुमार भंडारी मौजूद थे।

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यह योजना बकाया मूल राशि पर 100 प्रतिशत ब्याज/अधिभार माफ करने का प्रावधान करती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में घरेलू उपभोक्ता श्रेणी में 86 प्रतिशत से अधिक जे.के.पी.डी.डी. उपभोक्ता शामिल हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कुल ऊर्जा खपत का लगभग 50 प्रतिशत उपभोक्ता उक्त श्रेणी से हैं। हालांकि उक्त क्षेत्र में इन घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 30 प्रतिशत (लगभग 5.50 लाख) या तो अलग-अलग भुगतान कर रहे हैं या अपने बिजली बिलों के लिए कोई भुगतान नहीं किया है, जिसका मुख्य कारण देर से भुगतान अधिभार/ब्याज सहित बकाया बिजली बकाया बहुत बढ़ गया।

एमनेस्टी योजना के परिणामस्वरूप रुपए की वसूली हुई है जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं से 235.58 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को अधिभार राशि और मूल राशि के भुगतान को किफायती किस्तों (ई.एम.आई.) में माफ करने से लाभ होगा। सरकार/डिस्कॉम बकाया मूल राशि की वसूली करने में सक्षम होंगे जिसके परिणामस्वरूप ए.आर.आर./ए.सी.एस. अंतर कम होगा और ए.टी.एंड सी. घाटे को कम करने पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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